पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र के भतीजे अकांक्ष के हत्या केस की रिपोर्ट पुलिस ने उच्च न्यायालय सौंपी को

हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह के भतीजे अकांक्ष सेन की मर्डर के मुद्दे में यूटी पुलिस ने उच्च न्यायालय को स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी.

सीलबंद रिपोर्ट को देखने के बाद उच्च न्यायालय ने इसे दोबारा सील करने के आदेश दिए. मुद्दे की CBI जाँच कराए जाने के मुद्दे पर यूटी पुलिस ने बताया कि मुद्दे का ट्रायल अंतिम चरण पर है. 9 फरवरी 2017 को अकांक्ष सेन की बीएमडब्ल्यूए कार से कुचल कर मर्डर कर दी गई थी.

इस मुद्दे का मुख्य आरोपी बलराज सिंह रंधावा अभी भी फरार है. ट्रायल न्यायालय उसे भगोड़ा करार दे चुकी है. हत्याकांड के अन्य आरोपी हरमेहताब सिंह राड़ेवाले को पुलिस ने गत साल 16 फरवरी को ही अरैस्ट कर लिया था. इस मुद्दे को लेकर 9 फरवरी को सेक्टर 3 थाने में अकांक्ष सेन की मर्डर के मुद्दे में आरोपियों के विरूद्ध आईपीसी की धारा-302  34 के तहत एफआईआर पंजीकृत की गई थी. इसके बाद मुद्दे की जाँच CBI से करवाने के लिए उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई थी.

याचिका पर सुनवाई के दौरान जाँच CBI को सौंपने के आदेश दिए जा चुके हैं. इसके बाद जाँच CBI को किसने  किस अधिकार से सौंपी इस पर बहस प्रारम्भ हुई, जिसके बाद जाँचCBI को सौंपने का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया था. इसके बाद मुद्दे में भगोड़े को पकड़ने के लिए उच्च न्यायालय ने CBI को चंडीगढ़ पुलिस की मदद के आदेश दिए थे. मुद्दे में पिछली सुनवाई पर उच्च न्यायालय ने इस केस के ट्रायल की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी.

मंगलवार को उच्च न्यायालय को बताया गया कि मुद्दे का ट्रायल लगभग अपने अंतिम चरण में है  इसकी सुनवाई जून के प्रथम हफ्ते में रखी गई है.