पश्चिम बंगाल में रथयात्रा के आदेश न देने के विरूद्ध, आज सुनवाई करेगा सुप्रीम न्यायालय 

पश्चिम बंगाल में रथयात्रा की इजाज़त न देने के कलकत्ता हाई न्यायालय के आदेश के विरूद्ध राज्य भाजपा की अपील पर सुप्रीम न्यायालय मंगलवार को सुनवाई करेगाचीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी दरअसल, राज्य भाजपा ने सुप्रीम न्यायालय में अपील दायर कर कलकत्ता न्यायालय की डिवीजन के निर्णय पर रोक लगाने की मांग है कोलकाता में भाजपा की प्रस्तावित गणतंत्र बचाओ रथयात्रा पर न्यायालय की डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी थी

वहीं, इससे पहले कलकत्ता न्यायालय की सिंगल बेंच ने भाजपा की प्रस्तावित गणतंत्र बचाओ रथयात्रा को मंजूरी दे दी थी, जिसे राज्य गवर्नमेंट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा थाइसके बाद ममता गवर्नमेंट न्यायालय के एकल बेंच के इस निर्णय के विरूद्ध डिवीजन बेंच के पास पहुंची थी

आपको बता दें कि ममता गवर्नमेंट ने राज्य में सांप्रदायिक शांति व्यवस्था का हवाला देते हुए राज्य में भाजपा की गणतंत्र रथयात्रा को अनुमति देने से मना कर दिया था जिसके बाद भाजपा ने न्यायालय में राज्य गवर्नमेंट के निर्णय के विरूद्ध याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करने के बादहाईकोर्ट ने राज्य गवर्नमेंट के इस निर्णय को रद्द कर दिया था जिसके बाद अब ममता गवर्नमेंट ने न्यायालय के एकल बेंच के इस निर्णय को चुनौती दी थी जिस पर न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ सुनवाई की  रथयात्रा पर फिर से रोक लगा दी थी

इससे पहले कलकत्ता न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की गणतंत्र रथयात्रा को अनुमति नहीं देने संबंधी राज्य गवर्नमेंट के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि रथ यात्रा से होने वाला खतरा काल्पनिक आधार पर नहीं हो सकता है साथ ही यात्रा को अनुमति देते हुए न्यायालय ने यह भी बोला था कि प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि यात्रा के दौरान राज्य में किसी भी तरह से कानून व्यवस्था का उल्लंघन न हो  यह यात्रा शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो