महाराष्ट्र के पुणे में बॉम्बे उच्च न्यायालय (नागपुर बेंच) के एडवोकेट देशमुख ने जोमैटो से पनीर बटर मसाला ऑर्डर किया तो उन्हें रेस्तरां की तरफ से चिकन बटर मसाला भेज दिया गया. उपभोक्ता फोरम ने इस लापरवाही पर जोमैटो व रेस्तरां पर 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
एडवोकेट देशमुख ने बताया कि वह पिछले वर्ष 31 मई को पुणे गए थे. यहां जोमैटो एप से पनीर बटर मसाला ऑर्डर किया, लेकिन डिलीवरी बॉय उन्हें चिकन बटर मसाला दे गया.शिकायत करने पर रेस्तरां ने पनीर बटर मसाला भेजने की बात कही. लेकिन दूसरी बार भी उन्हें बटर चिकन ही मिला. उस दिन गुरुवार था व मेरा उपवास था.
एडवोकेट देशमुख ने इस लापरवाही की शिकायत उपभोक्ता फोरम में कर दी. उपभोक्ता फोरम ने मुद्दे की सुनवाई करते हुए जोमैटो व रेस्तरां पर 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.फोरम ने 45 दिन में जुर्माने की रकम चुकाने का आदेश दिया है.
उपभोक्ता फोरम ने आदेश में कहा- यदि जुर्माने की रकम निर्धारित समय पर नहीं चुकाई गई तो जोमैटो व रेस्तरां को इस राशि पर 10 प्रतिशत का ब्याज भी देना होगा. देशमुख को रेस्तरां की लापरवाही के लिए जुर्माने के तौर पर 50 हजार रुपये व मानसिक प्रताड़ना के एवज में 5 हजार रुपये मिलेंगे.