पति और सास के कहने पर मामा ससुर के साथ जंगल में इलाज के लिए गई बहू का हुआ बलात्कार, पूरा मामला जान उड़ेंगे होश

आरोपी तंत्र-मंत्र के साथ जड़ी बूटी की दवा भी देता था। खाना पका रही बहू का हाथ पकड़ कर अपनी बहन से मामा ससुर ये बोल रहा था। इसी बीच पीड़िता का पति आया तो उसने अपने मामा से बोला तो इसका कैसे उपचार होगा। इस पर आरोपी ने अपनी बहन व भांजे से कहा कि मैं तंत्र-मंत्र और जड़ी बूटियों से इसका उपचार कर दूंगा, पर बहू को मेरे साथ जंगल तक चलना पड़ेगा।

छत्तीसगढ़ जिले के कांकेर जिले में बहू से बलात्कार मामले में अदालत ने आरोपी ससुर को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 3,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर एक साल और जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी।

दरअसल, ये मामला दिसंबर 2018 का है। कांकेर जिले के थाना ताड़ोकी के मंगता साल्हेभांट गांव का रहने वाला आरोपी सिरती दर्रो उर्फ सूरज सिंह दर्रो (28) बीते 31 दिसंबर 2018 को अपनी बहन के घर नया साल मनाने के लिए आया था। सुबह आरोपी की बहन रसोई में काम कर रही थी। उसकी बहू वहीं रसोई में चूल्हे पर खाना पका रही थी। बहू को देख आरोपी की नीयत डोल गई और अपनी बहन से बोला बहू को तो गंभीर बीमारी है। अगर इसका इलाज नहीं कराया गया तो हालत गंभीर हो सकती है।

पीड़िता की सास और पति ने उसे आरोपी के साथ जंगल जाकर उपचार कराने की सलाह दिए तो वह मना कर दी। इस पर सासू मां ने अपनी बहू से कहा वह मेरा भाई है, तंत्र-मंत्र की विद्या उसे आती है। जड़ी बूटियों से सैकड़ों लोगों का उपचार कर चुका है। तुम्हारा हाथ पकड़कर वह बता दिया कि गंभीर बीमारी है। उससे बड़ा वैद्य यहां कोई नहीं है।

पीड़िता अपने पति और सास के कहने पर मामा ससुर के साथ जंगल में इलाज के लिए चली गई। आरोपी ने बहुत दूर जंगल में जाने के बाद बहू को पकड़ कर जमीन पर पटक दिया और उसका बलात्कार कर दिया। आरोपी ने पीड़िता से बताया कि यदि घर में किसी से इस घटना के बारे में बताई जो वह हत्या कर देगा। पीड़िता को जंगल में ही छोड़कर फरार हो गया। काफी देर बाद किसी तरह पीड़िता अपने घर पहुंची और आप बीती घटना के बारे में पति और सास को सूचना दी।

एक जनवरी 2019 को आरोपी के खिरूद्ध पीड़िता ने आमाबेड़ा थाने में केस दर्ज करा दिया। पुलिस ने आरोपी को 9 जनवरी को अरेस्टर कर जज प्रशांत कुमार शिवहरे के अदालत में पेश किया। जहां कोर्ट ने गवाहों के बयान और आरोपी के कथन के बाद सिरती दर्रो उर्फ सूरज सिंह दर्रो को बलात्कार का आरोपी करार दिया। रेप के आरोप में सिरती को अदालत ने 20 साल का सश्रम कारावास और 3,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।