पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दी, जेल में बंद कैदियों को शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऎतिहासिक फैसला सुनाते हुए जेल में बंद कैदी को अपने पति या पत्नी के साथ संबंध बनाने और बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा किसी भी कैदी का प्रजनन करने का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में आता है।

कैद में रहते हुए बच्चे पैदा करने के अधिकार का नियम राज्य की तय नीति से होगा। ऎसे में हो सकता है कि किसी कैटेगरी के कैदियों को ऎसे अधिकार नहीं दिए जा सकें। इसमें एक समाज विज्ञानी, जेल सुधार और जेल प्रबंधन पर एक विशेषज्ञ सहित दूसरे लोगों को मेंबर बनाने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि कई देशों में कैदियों को प्रजनन के लिए जेल से बाहर जाने या कृत्रिम गर्भाधान का अधिकार मिला हुआ है। भारत में इसकी इजाजत नहीं है।