नहीं रोका जा सकता अब कर्मचारी का वेतन : न्यायालय ने दिये यह आदेश

बांबे न्यायालय ने एक निर्णय में सोमवार को बोला कि बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं होने पर किसी कर्मचारी का वेतन नहीं रोका जा सकता है. न्यायालय ने पत्तन न्यास के एक कर्मचारी का वेतन इसी आधार पर 2016 से रोकने के केंद्र के फैसला पर सवाल उठाया.

जस्टिस एएस ओका  एसके शिंदे की पीठ रमेश पुराले की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई कर रही थी. पुराले मुंबई पत्तन न्यास में चार्जमैन हैं. पीठ ने बोला कि कर्मचारी का वेतन इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि वह अपना बैंक खाता आधार नंबर से लिंक करने में विफल रहा. पुराले ने केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय की ओर से 2015 में जारी उस लेटर को चुनौती दी थी, जिसमें उनसे बोला गया था कि वह अपने उस बैंक खाते को आधार से जोड़ें, जिसमें उनका वेतन डाला जाता है.