उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में राशन कार्ड पर होने वाला है ये.. इस दिन रद्दा हो…

देश के कई राज्यों में नए राशन कार्ड के साथ-साथ पुराने राशन कार्ड में भी नाम जोड़ने और हटाने का काम चल रहा है. उत्तराखंड में आप 30 जनवरी तक जिले के आपूर्ति कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं. इसी तरह बिहार और उत्तर प्रदेश के भी आपूर्ति कार्यालयों में या ऑनलाइन आवेदन कर यह काम पूरा कर सकते हैं.

इस साल से पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरी तरह से लागू होने जा रहा है. ऐसे में कई राज्यों में राशन कार्ड में दर्ज परिवार के हर एक मेंबर का आधार कार्ड आपूर्ति विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया था, जिससे कई राशन कार्डधारकों का राशन कार्ड संस्पेंड हो गया. अधूरे दस्तावेज की वजह से कई लोगों का राशन कार्ड ऑटोमैटिक कैंसिल हो गया. ऐसे लोगों को आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड फिर से चालू कराने का मौका दिया है.

 

काफी समय से सरकार फर्जी राशन कार्डधारकों पर शिकंजा कस रही है. कई राशनकार्ड रद्द भी किए गए हैं. पिछले साल ही दिसंबर में ही झारखंड सरकार ने 2 लाख 85 हजार 299 ग्रीन राशन कार्डधारकों के आवेदनों को रद्द कर दिया था. यह आवेदन उन लोगों ने ले रखे थे, जो इसके लिए योग्य नहीं थे. झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग के मुताबिक ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले इन लोगों के पास पक्का मकान, गाड़ी, परिवार के कई सदस्यों की सरकारी नौकरी के साथ इनके परिवार के कई सदस्य पेंशन भी ले रहे थे. खाद्य आपूर्ति विभाग ने जब इन लोगों के आवेदनों की जांच की तो सच्चाई का पता चला.

बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों में राशन कार्ड बनाने का काम जोर-शोर से चल रहा है. आप जिले के खाद्य आपूर्ति विभाग या बिहार जैसे राज्यों में जीविका केंद्रों पर राशन कार्ड बनवा सकते हैं या नाम जुड़वा या हटवा सकते हैं. इसके साथ ही यह सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध है. पंचायत के पीडीएस केंद्रों (पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम केंद्र) पर राशन कार्ड में नाम जुड़वाने या हटाने के फॉर्म मिल रहे हैं. आवेदक अगर राशन कार्ड में किसी भी तरह का बदलाव करता है तो उसको कई तरह की जानकारियां साझा करनी होंगी. आवेदक को आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता का डिटेल, आवासीय और वोटर आईकार्ड के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर और कई कागजात जमा कराने होते हैं.

आप अपने राज्य के फूड पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं. अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx वेबसाइट पर जाने की जरूरत है. यहां से आपको कार्ड का फॉर्म डाउनलोड करना होगा. राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई आईडी देना होगा. अप्लाई करने के बाद आपको 5 से 45 रुपये तक फीस जमा करनी होगी. फॉर्म सबमिट होने के बाद इसे फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है. वेरिफिकेशन 30 दिनों के अंदर पूरी होती है. जांच सही पाए जाने पर 30 दिन के अंदर राशन कार्ड जारी हो जाता है.