दिल्ली में आज से लागू हुआ ये नया कानून , लोगो को करना होगा…, जारी हुई सूचना…

दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एक बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार को मामलों की कुल संख्या बढ़कर 5,17,238 हो गई जिनमें से 4,68,143 लोग स्वस्थ हो चुके हैं।

 

 

इसके अनुसार दिल्ली में इस समय 40,936 मरीजों का इलाज चल रहा है। दिल्ली में निरूद्ध क्षेत्रों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 4,560 हो गई जबकि पिछले दिन यह संख्या 4,501 थी।

राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को कोविड-19 के 6,608 नये मामले सामने आने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 5.17 लाख से अधिक पहुंच गया जबकि इसी अवधि के दौरान इस महामारी से 118 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 8,159 हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

दिल्ली में सिर्फ बिना मास्क पकड़े जाने पर ही जुर्माना नहीं है बल्कि सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, क्वॉरंटीन नियमों का उलंघन करने, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने और सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू पान या गुटखा खाने पर भी जुर्माना देना होगा।

आज से दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क पहने पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर सरकार 2000 रुपए का जुर्माना लगाएगी। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 19 नवंबर को बिना मास्क पकड़े जाने वालों पर जुर्माना बढ़ाने का फैसला किया था और इस फैसले को आज यानि 21 नवंबर से लागू कर दिया गया है।

सरकार ने फैसले को लागू करने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है।कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए और लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने के लिए दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है। पहले दिल्ली में बिना मास्क पकड़े जाने पर 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान था लेकिन अब इसे चार गुना बढ़ा दिया गया है।