दहेज के पंद्रह लाख रुपये न देने पर पति ने पत्नी को दिया तीन तलाक

तीन तालाक के विरूद्ध कानून बनने के बावजूद भी इसकी घटनाओं में कमी नहीं दिख रही है. उत्तर प्रदेश से तीन तालाक की घटना सामने आई है. झांसी जिले में यह पहली घटना है. सीपरी मार्केट के सिद्धेश्वर नगर आईटीआई निवासी एक महिला ने आरोप लगाया है कि दहेज में पंद्रह लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर पति ने तीन तलाक दे दिया.

शिकायत पर पुलिस ने पति  दो गवाहों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली है. पीड़ित अमरीन ने ने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी विवाह 16 नवंबर 2011 को ग्वालियर के कोतवाली लश्कर स्थित कदम साहब की गोट निवासी मोहम्मद आरिफ खान से हुई थी. दहेज में पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था. विवाह के बाद तो सब कुछ बेहतर चला, लेकिन आकस्मित ससुरालीजन दहेज में पंद्रह लाख रुपये की मांग करने लगे. आरोप है कि मांग पूरी न होने पर उसे पीट कर तीसरी मंजिल पर बने कमरे में बंद कर दिया जाता था.

उसे भूखा प्यासा भी रखा जाता था. जबरन चेक पर हस्ताक्षर कराकर खाते से करीब चार लाख रुपये भी निकाल लिए थे. इसी बीच 23 अक्तूबर 2013 को उसने एक पुत्री को जन्म दिया. इसके बाद उसे लगा कि सब बेहतर हो जाएगा, लेकिन पंद्रह लाख रुपये की मांग जारी रही. इसके बाद उसे मायके भेज दिया गया, तक से अब तक उसे मायके से नहीं बुलाया गया. कई बार सुलह समझौते के कोशिश हुए, जो नाकाम साबित हुए.