मद्रास न्यायालय की डिवीजन पीठ ने बुधवार को एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें दवाइयों की औनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था. जानकारी के मुताबिक डिवीजन पीठ ने अगले आदेश तक रोक लगाते हुए बताया कि आकस्मित बिक्री रोकने से उन मरीजों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, जो दवाई मंगाने के लिए ऑर्डर दे चुके हैं.
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आगे बढ़ाई सुनवाई
प्राप्त जानकारी अनुसार दवाइयों की औनलाइन बिक्री करने वाले ट्रेडर्स के समूह की विविध याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एम। सत्यनारायणन व जस्टिस पी।राजामणिकम ने एकल पीठ के फैसला पर अंतरिम स्थगनादेश दिया. इन याचिकाओं पर 21 दिसंबर को आदेश सुरक्षित कर लिए गए थे. अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी.
यह हुआ निर्णय
जानकारी के लिए बता दें 17 दिसंबर को न्यायालय की एकल पीठ की जस्टिस ने दवाइयों की औनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी थी. पीठ का कहना था कि यह रोक केंद्रीय सेहतमंत्रालय व केंद्रीय औषण मानक नियंत्रण संगठन के 31 जनवरी तक प्रस्तावित ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एमेंडमेंट रूल्स-2018 को गजट में अधिसूचित करने तक जारी रहेगी. यह फैसला तमिलनाडु कैमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की याचिका पर दिया गया था.