जानिए इस नेता ने पीएम मोदी को कहा बिच्छू, न्यायालय ने दी जमानत

दिल्ली की एक न्यायालय ने पीएम नरेंद्र मोदी के विषय में की गई कथित ‘बिच्छू टिप्पणी के विरूद्ध पंजीकृत शिकायत के मुद्दे में कांग्रेस पार्टी नेता शशि थरूर की जमानत शुक्रवार को मंजूर कर ली.

थरूर अलावा मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की न्यायालय के सामने पेश हुए  उन्होंने जमानत याचिका दायर की जिसके बाद न्यायालय ने 20,000 रुपए के व्यक्तिगत मुचलके पर उनकी जमानत मंजूर कर ली.

भाजपा की दिल्ली इकाई के नेता राजीव बब्बर ने थरूर के विरूद्ध आपराधिक मानहानि शिकायत पंजीकृत कराई थी. बब्बर ने अपनी शिकायत में बोला कि कांग्रेस पार्टी नेता के बयान के कारण उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुईं.