जानिए अब सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने पर होगी 5 साल सजा

श्रीलंका सरकार फेक न्यूज  हेट स्पीच रोकने के लिए नया कानून लाने जा रही है. इसके तहत सोशल मीडिया पर गलत जानकारी  नफरत फैलाने के दोषी को 5 वर्ष कारागार की सजा दी जाएगी. इसके अतिरिक्त उस पर 10 लाख श्रीलंकाई रुपए (करीब 3.92 लाख भारतीय रुपए)का जुर्माना भी लगाया जाएगा.

ईस्टर धमाकों के बादसरकार ने उठाया कदम

सरकार ने अभी इन दोनों अपराधों की परिभाषा नहीं बताई है. हालांकि, जल्द ही दंड संहिता को संशोधित किया जाएगा. दरअसल, ईस्टर पर हुए सीरियल धमाकों के बाद सारे श्रीलंका में सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज  नफरत वाले बयान फैलाए गए. इसके चलते कई जगहों पर मुस्लिम समुदायों पर हमले हुए. सरकार ने इसके लिए फेसबुक, ट्विटर  वॉट्सऐप को गैरजिम्मेदाराना रवैया अपनाने का दोषी ठहराया था.

श्रीलंका में फर्जी खबरों को रोकने के लिए बाद में सरकार ने खुद सोशल मीडिया पर 9 दिन का बैन लगा दिया था. इस दौरान आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने हमलों की जिम्मेदारी ली थी  हमले के आरोपियों की फोटो  वीडियो जारी किए थे. वीडियो के भिन्न-भिन्न माध्यमों से लोगों तक पहुंचने के बाद देश में यूट्यूब पर भी अस्थाई रोक लगा दी गई थी.

सिंगापुर में पिछले महीने लाया गया फेक न्यूज कानून
फेक न्यूज से निपटने के लिए सिंगापुर सरकार ने पिछले महीने एक कानून पास किया था. इसके मुताबिक, फेक कंटेंट या न्यूज को ब्लॉक करने या हटाने का आदेश सरकार दे सकती है. इस कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को दस वर्ष कारागार  भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया था.