जानिए अब यूपी में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालो को देने होगा ये…

उत्तर प्रदेश में अब ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने पर दोगुना जुर्माना देना होगा. इसके लिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में संशोधन किया है.
अगर कोई भी बिना नंबर प्लेट, बिना हेल्मेट  बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाता हुआ पकड़ा गया तो जुर्माना दोगुना देना होगा. पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माना डेढ़ गुना से तीन गुना तक देना पड़ सकता है.
  • बिना नंबर प्लेट की गाड़ी पर: 500 रुपए जुर्माना
  • बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर: 1000 रुपये जुर्माना
  • गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात करने पर: 1000 रुपये जुर्माना
  • बिना हेलमेट के टू-व्हीलर चलाने पर: 1000 रुपये जुर्माना

यूपी कैबिनेट ने अब VIP नंबर की फीस में भी इजाफा कर दिया है. अब फोर व्हीलर के लिए VIP नंबर लेने के लिए आपको 15 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक देने होंगे जबकि टू-व्हीलर के लिए 2 से 3 हजार रुपए तक ज्यदा देने होंगे.

नए नियमों के बारे में सरकारी प्रवक्ता, सिद्धार्थ नाथ सिंह  श्रीकांत शर्मा ने कैबिनेट के फैसला की जानकारी देते हुए बोला कि लगातार देखने को मिल रहा था लोग ट्रैफिक  नियमों का पालन नहीं कर रहे थे. एक बार जुर्माना देने के बाद भी लोगों में कोई सुधार नहीं हो रहा है. ऐसे में सरकार ने इस प्रवृत्ति पर प्रभावी रोक लगाने के लिए ही जुर्माने की राशि में बढ़ोत्तरी का निर्णय किया है. ट्रैफिक  नियमों का पालन न करने पर सड़क हादसें लगातार बढ़ रहे है जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर जन-धन का नुकसान हो रहा है.