जमानत के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे लालू प्रसाद, सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा

आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी. हालांकि, इस जमानत के बावजूद लालू फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. क्योंकि, चारा घोटाले के कुल तीन मामलों में वो सजायाफ्ता हैं. जब तक बाकी दो मामलों में भी उनको जमानत नहीं मिलती है, वो जेल में ही रहेंगे.

 

बता दें कि बिहार के पूर्व सीएम को देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है. इस मामले में वह डेढ़ साल से जेल में है. करीब आधी सजा वह काट चुके हैं. लालू प्रसाद ने इसी आधार पर जमानत देने के लिए याचिका दायर की थी.

रांची हाई कोर्ट ने शुक्रवार को लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि देवघर कोषागार मामले में लालू अपनी आधी सजा काट चुके हैं इसलिए उन्हें जमानत दी जा सकती है. इस जमानत के लिए उन्हें जमानत के लिए पचास-पचास हजार रुपये के दो मुचलके भरने होंगे. इसके अलावा कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव का पासपोर्ट भी जमा करने का आदेश दिया है ताकि वह देश से बाहर न जा सकें.

लेकिन इस बेल के बावजूद लालू को जेल में ही रहना होगा. वो इसलिए क्योंकि दुमका और चाईबासा मामले में अभी उनको जमानत नहीं मिली है.