किसानों के साथ पुलिस कभी भी कर सकती है ये काम, माहौल खराब होने की संभावना

ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान संगठनों और दिल्ली पुलिस के बीच 37 बिंदुओं पर एक करार हुआ है। ऐसे में अगर दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति नें एक भी प्वाइंट को किसानों ने अनदेखा किया, या शर्तों का उल्लंघन किया तो किसानों को पुलिस की तरफ से मिला NOC रद्द माना जाएगा.

 

किसानों की रैली को लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टरों और लोगों की एक सीमा तय की है, इससे ज्यादा लोगों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है। शर्त के मुताबिक, पांच हजार ट्रैक्टर और पांच हजार लोग ही रैली में शामिल हो सकते हैंं।

दोपहर 12 बजे से लेकर शाम पांच बजे तक के लिए ही टैक्टर मार्च की अनुमति दी गई है। हालांकि सिंघु और टिकरी बाॅर्डर पर किसानों ने इस नियम का उल्लघंन करते हुए बैरिकेडिंग तोड़ सुबह ही परेड निकाल दी।

आपको बताने जा रहा है कि इस सूरते-हाल या नियम के उल्लंघन पर पुलिस के पास ट्रैक्टर रैली को रद्द करने और किसानों को दिल्ली से खदेड़ने का अधिकार है।

कृषि कानूनों के खिलाफ गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर रैली को दिल्ली पुलिस ने सशर्त मंजूरी दी थी, जिसके बाद आज 12 बजे से ट्रैक्टर परेड निकाली जानी थी.

हालंकि सुबह 10 बजे ही किसान सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर लगे पुलिस बैरिकेड तोड़कर दिल्ली की ओर रवाना हो गए। किसानों के इस रवैये ऐसे ऐसी अटकले लगाई जा रही हैं कि कभी भी पुलिस ट्रैक्टर परेड को रद्द कर सकती है।

पुलिस द्वारा तय किसी भी शर्त को अगर किसान तोड़ते हैं और इससे माहौल खराब होने की संभावना होती है तो तत्काल किसान ट्रैक्टर रैली रद्द कर दी जाएगी।