काला हिरण शिकार केस में कल आएगा फैसला, सलमान खान को हो सकती है ये सजा

सलमान खान (Salman Khan) को 1998 में जोधपुर के करीब एक गांव में दो काले हिरणों के अवैध शिकार के चलते अरेस्ट कर लिया गया था. उस समय आर्म एक्ट के तहत उन पर केस दर्ज हुआ था और कोर्ट ने उन्हें अपने हथियार का लाइसेंस जमा करने के लिए कहा था.

तब सलमान ने 2003 में एक एफिडेविट जमा किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनका लाइसेंस खो गया था. उन्होंने इसके संबंध में एक एफआईआर बांद्रा पुलिस स्टेशन में भी दर्ज करायी थी.

हालांकि, बाद में कोर्ट को यह पता चला कि सलमान खान (Salman Khan) का आर्म लाइसेंस खोया नहीं था, बल्कि रिन्यू होने के लिए गया था.

सुनवाई के दौरान सारस्वत ने कहा, ‘8 अगस्त 2003 को एफिडेविट गलती से दिए गए थे, क्योंकि सलमान व्यस्त होने की वजह से भूल गए थे कि उनका लाइसेंस रिन्यू होने के लिए गया है. इसलिए उन्होंने कोर्ट में बताया था कि उनका लाइसेंस मिल नहीं रहा है.’

बॉलीवुड के ‘भाईजान’ एक्टर सलमान खान (Salman Khan) ने काले हिरण के शिकार के मामले में फर्जी एफिडेविट जमा कराने के लिए माफी मांगी है. उन्होंने यह एफिडेविट 2003 में जोधपुर सेशन कोर्ट के सामने पेश किया था.

उन पर तब 1998 में काले हिरणों के अवैध शिकार (black buck Poaching) के केस में सुनवाई चल रही थी. शिकायत के लगभग दो दशकों बाद यह केस अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. गुरुवार (11 फरवरी) को इस मामले में कोर्ट का आखिरी फैसला आएगा.

उन पर आरोप है कि साल 1998 में फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ (Hum Saath saath Hain) की शूटिंग के दौरान उन्होंने काले हिरणों का शिकार किया था.

सलमान खान (Salman Khan) काला हिरण के अवैध शिकार के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जोधपुर सेशन कोर्ट के समक्ष पेश हुए थे.

सलमान खान (Salman Khan) के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट से कहा है कि 8 अगस्त 2003 में गलती से कोर्ट को फर्जी एफिडेविट जमा कराए गए थे, जिसके लिए एक्टर को माफ कर देना चाहिए.