उच्च न्यायालय ने पुलिस कमिश्नर के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के दिए आदेश, जानिए ये है वजह

पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने पुलिस कमिश्नर के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं. साथ ही उनकी सर्विस बुक में रेड एंट्री पंजीकृत की जाएगी.

पंचकूला पुलिस कमिश्नर को उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद उच्च न्यायालय में पेश नहीं होना महंगा पड़ा है. उच्च न्यायालय ने हरियाणा के गृह सचिव को आदेश दे दिए हैं कि वे पंचकूला के पुलिस कमिश्नर की सर्विस बुक में इसे लाल स्याही से पंजीकृत करें  मुद्दे की अगली सुनवाई पर इसकी जानकारी उच्च न्यायालय को दें.

नारायणगढ़ शुगर मिल में फर्जी किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये हुए करोड़ों के घोटाले के मुद्दे में उच्च न्यायालय ने पिछली सुनवाई पर हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए बोला था कि दो साल पहले प्रदेश विजिलेंस ब्यूरो को सौंपी गई जाँच के बावजूद अब तक कुछ भी कार्यवाही क्यों नहीं की गई है. उच्च न्यायालय ने अंबाला के डीसी  पंचकूला के पुलिस कमिश्नर को तलब कर जवाब मांगा था. लेकिन पंचकूला पुलिस कमिश्नर उच्च न्यायालय में पेश नहीं हुए थे.

जस्टिस रामेन्द्र जैन ने उक्त आदेश नारायणगढ़ निवासी  भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष मदन पाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं. मदन पाल ने सारे मुद्देकी जाँच किसी अन्य निष्पक्ष एजेंसी से कराने की मांग की है. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि नारायणगढ़ शुगर मिल में 100 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है, जिसमें दो बैंकों शुगर मिल के अधिकारियों ने फर्जी किसानों के नाम पर 100 करोड़ से अधिक के केसीसी जारी किए.

याचिकाकर्ता ने बताया था कि इस मुद्दे की शिकायत पहले मुख्यमंत्री विंडो पर की थी. इसकी जाँच एसडीओ (सिविल) को दी गई थी. उन्होंने शिकायत को ठीक पाते हुए इस मुद्दे की विजिलेंस जाँच के आदेश दे दिए थे. याचिकाकर्ता ने बोला कि दो साल पहले प्रदेश विजिलेंस ब्यूरो को जाँच सौंप दी गई थी, बावजूद इसके अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, ऐसे में इस मुद्दे की जाँच किसी अन्य निष्पक्ष जाँच एजेंसी को सौंपे जाने की मांग उच्च न्यायालय से की है.