मोटर एक्सीडेंट दावा ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने सड़क हादसे में मारे गए एक आदमी के परिजनों को 1.05 करोड़ रुपये हर्जाना देने का आदेश सुनाया है. यह एक्सीडेंट करीब आठ वर्षपहले हुआ था. जानकारी के अनुसार आशीष विनोद कुमार श्रीसुंदर एक सिविल इंजीनियर व सरकारी ठेकेदार थे.
श्रीसुंदर के एडवोकेट रहमत अली ने रविवार को बताया कि साल 2010 में वह जिस एसयूवी में जा रहे थे, वह मुंबई-अहमदनगर हाईवे पर विजयपुर में पलट गई. करीब नौ महीने तक विभिन्न अस्पतालों में उपचार करवाने व बिस्तर पर रहने के बाद उनकी मौत हो गई. श्रीसुंदर के परिवार ने एमएसीटी में हर्जाने के लिए मुकदमा दायर किया.
ट्रिब्यूनल ने शनिवार को यह आदेश सुनाया कि वाहन मालिक व बीमा कंपनी संयुक्त रूप से नौ प्रतिशत ब्याज के साथ 8 नवंबर, 2011 से 63.80 लाख रुपये हर्जाना दे. अली ने बताया कि ब्याज सहित यह राशि 1.05 करोड़ रुपये होती है.