अभी – अभी व्‍हाट्सऐप ने किया ऐसा , आज से सभी के मोबाइलों में हो जाएगा…

नए नियमों के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनियों को किसी पोस्ट के लिए शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी. इसके लिए कंपनियों को तीन अधिकारियों (चीफ कॉम्प्लियांस ऑफिसर, नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन और रेसिडेंट ग्रेवांस ऑफिसर) को नियुक्त करना होगा.

ये अधिकारी भारत के ही रहने वाले होने चाहिए और इनका कॉन्टेक्ट नंबर सोशल मीडिया वेबसाइट के अलावा ऐप पर होना अनिवार्य है, ताकि लोग इनसे शिकायत कर सकें. इतना ही नहीं, इसके साथ ही अधिकारियों के लिए शिकायत का अपडेट देने के लिए 15 दिनों की समयसीमा भी तय की गई है.

व्‍हाट्सऐप (WhatsApp) ने भारत सरकार के नए आईटी नियमों के तहत एन्क्रिप्टेड मैसेजेज तक पहुंचने की अनुमति मांगने को गलत और असंवैधानिक बताया है. व्हाट्सऐप का कहना है कि ऐसा करने के लिए उसे अपने एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ने की आवश्यकता होगी.

21 फरवरी 2021 को भारत सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नई गाइडलाइन जारी करते हुए इन्हें लागू करने के लिए 25 मई तक का समय दिया था जो कि बीत चुका है.

नए नियमों के अनुसार, व्हाट्सऐप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भेजे और शेयर किए जाने वाले मैसेजेस के ओरिजनल सोर्स को ट्रैक करना जरूरी है.

यानी अगर कोई गलत या फेक पोस्ट वायरल हो रही है तो सरकार कंपनी से उसके ऑरिजिनेटर के बारे में पूछ सकती है और सोशल मीडिया कंपनियों को बताना होगा कि उस पोस्ट को सबसे पहले किसने शेयर किया था.

सोशल मीडिया और भारत सरकार के बीच शुरू हुए विवाद के बीच मैसेजिंग ऐप व्‍हाट्सऐप (WhatsApp) भारत सरकार के नए आईटी नियमों (New IT Rules) के खिलाफ अदालत पहुंच गया है.

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में व्हाट्सऐप ने कहा है कि भारत सरकार के बनाए इन नए नियमों से यूजर्स की निजता का उल्‍लंघन होगा. वहीं सरकार ने नए आईटी नियमों का बचाव किया है और कहा है कि इसमें किसी की निजता का हनन नहीं होता है.