अब गवर्नमेंट करने जा रही पासपोर्ट नियमों में परिवर्तन, ख़त्म होगी आधार अनिवार्यता

तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए अब जल्द ही आधार नंबर देना जरूरी नहीं होगा. गवर्नमेंट इसके लिए पासपोर्ट नियमों में परिवर्तन करने जा रही है. विदेश मंत्रालय ने नियमों में संशोधन के लिए मसौदा तैयार कर लिया है. इसके लिए उसके द्वारा मांगी गई राय पर कानून मंत्रालय ने हरी झंडी प्रदान कर दी है. जनवरी में गवर्नमेंट ने तत्काल पासपोर्ट आवेदकों को बड़ी राहत देते हुए सत्यापन प्रमाणपत्र देने की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी. इसके जगह पर आधार कार्ड के अतिरिक्त पहले से तय 12 दस्तावेज वोटर आईडी, पैनकार्ड, बैक-पोस्ट कार्यालय पासबुक, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाणपत्र, कर्मचारी पहचान लेटर आदि में से दो दस्तावेज देना तय किया गया था.

इस कारण लिया निर्णय
बता दे कि आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होने के लिए स्व लिखित शपथपत्र देना जरूरी था. यह दस्तावेज मुहैया कराने पर तीन दिनों के भीतर तत्काल पासपोर्ट जारी किया जाना तय किया गया था. लेकिन इसके बाद सुप्रीम न्यायालय का आधार पर निर्णय आ गया जिसके मद्देनजर विदेश मंत्रालय ने आधार अनिवार्यता समाप्त करने को लेकर नियम में परिवर्तन का फैसलालिया.

जानकारी के लिये बता दे कि तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन को सामान्य पासपोर्ट से 2000 रुपये अलावा भुगतान करना होता है. अभी नागरिकों के लिए समान्य श्रेणी में 1500 रुपये  तत्काल पासपोर्ट की फीस 3500 रुपये देना होता है.