सवर्ण आरक्षणः गुजरात ने हटाई घर व भूमि की सीमा

गुजरात गवर्नमेंट ने बुधवार को बोला कि वह सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों को 10 फीसदी आरक्षण प्रदान करने के लिए केवल 8 लाख रुपये वार्षिक आय सीमा को ही इसके मानदंड के भीतर सम्मिलित करेगी  भूमि  घर के मालिकाना हक के शर्तों को इसमें नहीं रखा जाएगा  

अहमदाबाद में राज्य मंत्रिमंडल की मीटिंग में यह निर्णय किया गया है यहां एक आधिकारिक बयान में बोला गया कि राज्य गवर्नमेंट इस बात पर विचार नहीं करेगी कि 10 फीसदीआरक्षण के लिए लाभार्थी के परिवार के पास कितनी कृषि योग्य भूमि या कितना बड़ा घर है लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होने पर ही आरक्षण का फायदालेने के योग्य होंगे

केंद्र की मोदी गवर्नमेंट की ओर से हाल ही में आर्थिक रूप से निर्बल सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा के बाद गुजरात इसे लागू करने वाला पहला राज्‍य बन गया है सवर्ण आरक्षण बिल लोकसभा  राज्‍यसभा में पास होने के बाद राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 13 जनवरी को इस बिल को मंजूरी दी है गुजरात के मुख्‍यमंत्री विजय रुपानी ने 13 जनवरी को जानकारी दी थी कि राज्‍य में इस आरक्षण को सरकारी जॉब  शिक्षण संस्‍थानों में 14 जनवरी से लागू कर दिया जाएगा इसका लाभ आर्थिक रूप से निर्बल सवर्णों को मिलेगा

बता दें कि मोदी गवर्नमेंट के मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखे जा रहे सवर्ण आरक्षण बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है 13 जनवरी को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए इसके साथ ही सरकारी नौकरियों  शैक्षाणिक संस्थानों में दस प्रतिशत आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है गवर्नमेंट ने अधिसूचना जारी कर दी है

बता दें कि बिल के अनुसार आरक्षण का फॉर्मूला 50%+10% का होगा जिन लोगों की सालाना आमदनी 8 लाख से कम होगी उन्‍हें आरक्षण का फायदा मिलेगा जिन सवर्णों के पास खेती की 5 एकड़ से कम जमीन होगी, उन्‍हें आरक्षण का फायदा मिलेगा इस आरक्षण का फायदा वे सवर्ण पा सकेंगे, जिनके पास आवासीय भूमि 1000 वर्ग फीट से कम होगी

जिन सवर्णों के पास अधिसूचित नगर पालिका एरिया में 100 गज से कम का आवासीय प्‍लॉट है वे इस आरक्षण का फायदा उठा सकेंगे इसके अतिरिक्त जिन सवर्णों के पास गैर अधिसूचित नगर पालिका एरिया में 200 गज से कम का आवासीय प्‍लॉट है उन्हें इस आरक्षण का फायदा मिल सकेगा