विवाह के बाद नाजायज संबंध को लेकर एक जबरदस्त फैसला आया सामने

अदालत ने अब विवाह के बाद नाजायज संबंध बनाने को लेकर एक जबरदस्त फैसला सुनाया तो जाने आप भी ?

पहले नाजायज संबंध पर रोक लगी हुई थी लेकिन अब आप अपनी मर्जी से शादीशुदा हो या कंवारे किसी से भी नाजायज संबंध बना सकते हैं, कोर्ट के अनुसार इस नाजायज संबंधों के आधार पर बस तलाक लिया जा सकता हैं।

अब अदालत ने फैसला सुनाया की 497 धारा यानि विवाह के बाद संबंधों के चलते किसी भी विभागीय कर्मचारी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता यह फैसला एकल जज बेंच ने रिट याचिका के तहत सुनवाई में सुनाया हैं।

वकील संजीव कुमार शर्मा ने विवाह के बाद संबंध बनाने को सहमति विचार श्रेणी में होना बताया उन्होंने बताया कि भारत की संस्कृति के हिसाब से तो यह गलत हो सकता हैं लेकिन गैरकानूनी नहीं है।

इस साल 2001 में एक इंस्पेक्टर और महिला कॉन्स्टेबल के बीच नाजायज संबंधों के चलते हुए उनको निलंबित कर दिया था लेकिन अब राजस्थान हाई कोर्ट में दोनों के लिए निलंबन और किसी ने विभागीय कार्यवाही पर रोक लगा दी हैं।