दिल्ली के हयात होटल में पिस्टल के बल पर धमकाने के मामले में बीएसपी के पूर्व सांसद राकेश पांडे के बेटे आशीष पांडे की पटियाला हाउस न्यायालय में सोमवार को पेशी होगी। दरअसल, पिछली सुनवाई में पटियाला हाउस न्यायालय के ड्यूटी मजिस्ट्रेट सुमित आनंद ने आशीष पांडे को जमानत देने से मना कर दिया था व आरोपी की रिमांड अवधि बढ़ाने के पुलिस के आग्रह को भी खारिज कर दिया था। कोर्ट ने आशीष पांडे को 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में कारागार भेज दिया था। पुलिस ने उसे एक दिन के रिमांड के बाद न्यायालय में पेश किया था।
पटियाला हाउस न्यायालय ने बोला था कि आरोपी पर हथियार लहराने और धमकी देने के गंभीर आरोप हैं। लाइसेंसी हथियार सार्वजनिक स्थल पर निकालकर लोगों को डराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए होता है। आरोपी पर गंभीर आरोप हैं व मामले की जांच अभी शुरुआती दौर में है। इसके अतिरिक्त कई गवाहों के बयान दर्ज होने हैं।
आरोपी पर रास्ता रोकने, धमकी देने और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज है। ऐसे दशा में आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। वहीं दूसरी ओर बचाव पक्ष के एडवोकेट एन हरीहरन ने बोला था कि आरोपी का कोई पिछला कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है व वह पेशे से व्यवसायी है। इसके अतिरिक्त उसने जांच में योगदान किया है व उसने पुलिस के सामने खुद सरेंडर किया था ऐसेे में उससे अब कोई बरामदगी नहीं होनी है।
क्या है पूरा मामला
दिल्ली पुलिस ने पांच सितारा होटल में सहायक सुरक्षा प्रबंधक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया था। इस शिकायत के मुताबिक होटल में हुए झगड़े के बाद बाहर आने पर आरोपी आशीष पांडे ने अपनी कार से पिस्टल निकाली व उसने मामले में पीड़ित गौरव को गोली मारने की धमकी दी थी। उस समय आशीष के साथ तीन महिला मित्र भी थीं।