पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को भ्रष्टाचार के एक मामले में बरी किए जाने के फैसले को देश की शीर्ष भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी द्वारा चुनौती देने के बाद पाक सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को बुधवार को नोटिस जारी किए।
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मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार ने मंगलवार को अपनी अगुवाई में तीन सदस्यीय पीठ का गठन किया जो इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के 19 सितंबर के आदेश को चुनौती देने वाली राष्ट्रीय जवाबदेही अदालत की याचिका पर सुनवाई करेगी।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में एवनफील्ड भ्रष्टाचार मामले में शरीफ, उनकी बेटी मरियम और दामाद कैप्टन (सेवानिवृत्त) मोहम्मद सफदर की जेल की सजा रद्द कर दी थी। उर्दू भाषा के चैनल समा टीवी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि न्यायमूर्ति निसार की अगुवाई वाली पीठ ने शरीफ और उनकी बेटी को नोटिस जारी किए हैं।