वोटर आइडी कार्ड को आधार से जोड़ने की मांग पर सुप्रीम न्यायालय का आ रहा ये निर्णय

चुनावों में फर्जी मतदान पर रोक लगाने के लिए वोटर आइडी कार्ड को आधार से जोड़ने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम न्यायालय आज सुनवाई करेगा।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय व जया ठाकुर की से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी। दरअसल, याचिका में सुप्रीम न्यायालय के 20 फरवरी 2018 के पहले के उस आदेश का हवाला दिया था, जिसमें आधार को संवैधानिक रूप से चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय सुनाए जाने के बाद उनकी याचिका पर सुनवाई का आश्वासन दिया गया था।

सुप्रीम न्यायालय ने अपने आदेश में बोला था कि इस मामले को न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) व एक अन्य बनाम हिंदुस्तान संघ (आधार मामले) में फैसला के बाद सूचीबद्ध किया जाए। जनहित याचिका में चुनाव आयोग को आधार युक्त इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम पर उचित कदम उठाने के विषय में दिशानिर्देश देने की मांग की गई है जिससे लोक प्रतिनिधित्व की धारा 17-18 के तहत फर्जी व दोहरे मतदान पर अंकुश लगाया जा सके।

इतना ही नहीं याचिका में कानून मंत्रालय के माध्यम से केंद्र को भी दिशा-निर्देश देने को बोला गया है, जिसमें भ्रष्टाचार, ब्लैक मनी पैदा करने व बेनामी लेनदेन पर रोक लगाने के लिए आधार नंबर के साथ उनकी चल व अचल संपत्ति जोड़ने की मांग की गई है।