राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी

चुनाव आयोग ने सोमवार को बांबे हाईकोर्ट से कहा कि वह सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उसके द्वारा पूर्व में सत्यापित कराए बिना दिए जाने वाले राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी करेगा।

चुनाव आयोग ने अपने वकील प्रदीप राजागोपाल के माध्यम से उच्च न्यायालय को सूचित किया कि आयोग और सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म के अधिकारियों के मध्य मंगलवार को बातचीत प्रस्तावित हैं। राजागोपाल ने मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटिल और न्यायमूर्ति एन एम जामदार की पीठ के समक्ष कहा कि इसके बाद ही राजनीतिक विज्ञापनों और ‘राष्ट्रीय हित’ से संबंधित अन्य विज्ञापनों पर विभिन्न प्रतिबंधों को अंतिम रूप देकर लागू किया जाएगा।

अदालत के पिछले आदेशों के अनुपालन में, आयोग ने सोमवार को एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें उच्च न्यायालय को राजनीतिक विज्ञापनों के लिए पूर्व-सत्यापन नियमों के प्रस्तावित नियमों की जानकारी दी गई।

पीठ, वकील सागर सूर्यवंशी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें उच्च न्यायालय से अऩुरोध किया गया है कि चुनाव आयोग सोशल मीडिया पर भुगतान आधारित राजनीतिक विज्ञापनों के रूप में खबर के विनियमन के लिए चुनाव आयोग को दिशा निर्देश दिए जाएं।