इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पर अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पर अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस अध्यादेश के खिलाफ वकील रीपक कंसल द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।

बता दें कि तीन तलाक पर लाया गया विधेयक लोकसभा से तो पारित हो गया था, लेकिन वह राज्यसभा में लंबित रहा। विधेयक को संसदीय मंजूरी नहीं मिलने के चलते नया अध्यादेश जारी किया गया था। यह तीसरा मौका था जब सरकार ने तीन तलाक को अपराध की श्रेणी में रखने के लिए अध्यादेश लाना पड़ा।

प्रस्तावित कानून के दुरुपयोग के डर को कम करने के लिए सरकार ने इसमें कुछ निश्चित सुरक्षा उपायों के लिए मुकदमे से पहले आरोपी की जमानत के प्रावधान को इसमें जोड़ा गया है। यह राज्यसभा में अटका रह गया क्योंकि सरकार के पास वहां बहुमत नहीं है।

चूंकि तीन जून को मौजूदा 16वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, इसलिए यह विधेयक भी खत्म हो जाएगा।