मोदी सरकार की इस स्कीम के तहत अब देश की जनता होगी मालामाल, बस करना होगा इतने का निवेश

लंबी अवधि के निवेश पर टैक्स छूट के नजरिए से पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Providen Fund- PPF) को सबसे बढ़िया इनवेस्टमेंट टूल माना गया है। साथ ही लोगों के बीच ये काफी लोकप्रिय भी है। इसमें निवेशकों को जमा कराई गई रकम पर टैक्स छूट मिलने के साथ-साथ ब्याज पर भी टैक्स छूट मिलता है।

1.5 लाख रुपये का कर सकते हैं निवेश

यह सरकारी स्कीम छोटे निवेशकों के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। इस स्कीम में निवेशक एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम डेढ़ लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। वहीं PPF अकाउंट की मैच्योरिट अवधि 15 साल तक की होती है। तो आज हम आपको ऐसी 5 बातें बताने वाले हैं, जिन्हें आपको अपने PPF अकाउंट के मैच्योरिटी के समय में ध्यान रखना चाहिए।

अवधि खत्म होने पर बंद कर सकते हैं अकाउंट

PPF अकाउंट की मैच्योरिट अवधि 15 साल तक की होती है। आप इसकी अवधि पूरी हो जाने के बाद निवेश की गई रकम और इसपर मिलने वाले ब्याज को निकालकर अपना अकाउंट बंद भी करा सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस से फॉर्म सी लेकर भरना होगा और इसके बाद आपके सेटलमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।