निर्भया केस : दोषी के नाबालिग होने पर सुप्रीम कोर्ट ने किया…साफ हुआ रास्ता

पवन गुप्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अदालत ने यह मानने से इनकार कर दिया था कि जब उसने निर्भया के साथ सामूहिक दुष्कर्म का अपराध किया था, तब वह एक किशोर था।

 

न्यायमूर्ति आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया। आपको बता दें कि पवन ने याचिका दाखिल कर कहा था कि वह अपराध के वक्त नाबालिग था। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए साफ कहा कि अगर आप इस तरह अर्जी दाखिल करते रहेंगे तो यह अंतहीन प्रक्रिया हो जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्भया मामले के दोषी पवन गुप्ता के किशोर होने का दावा करने वाली याचिका खारिज कर दी। शीर्ष न्यायालय ने कहा, “हम कितनी बार वही बातें सुनेंगे, आपने इसे कई बार उठाया है।”