सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर को लेकर केरल सरकार से की यह सिफारिश

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केरल सरकार (Kerala Government) से कहा है कि वो चार हफ्ते में सबरीमाला अयप्पा मंदिर (Sabarimala Ayyappa Temple) के प्रशासन और दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए अलग से क़ानून पेश करे. कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में केरल सरकार को सबरीमला मंदिर के लिए नया क़ानून (New Law) लाने के लिए कहा था.

राज्य सरकार सिर्फ सबरीमाला मंदिर (Sabarimala Ayyappa Temple) के लिए कानून लाने के बजाय इस क्षेत्र के कई अन्य मंदिरों (Other Temples) के लिए भी कानून लेकर आई थी लेकिन कोर्ट ने अब इस पर ऐतराज जताते हुए सिर्फ सबरीमाला के लिए कानून तैयार करने की बात कही है.

राज्य सरकार सबरीमाला के साथ अन्य मंदिरों के लिए भी लेकर आना चाहती थी संयुक्त कानून
हालांकि राज्य सरकार ने त्रावणकोर-कोचीन रिलीजियस इंस्टिट्यूशन एक्ट (Travancore-Cochin Hindu Religious Institutions Amendment Act, 2018) का ड्राफ्ट पेश किया. क्योंकि सरकार सबरीमाला और बाकी मंदिरों के लिए संयुक्त रूप से क़ानून लाना चाह रही थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऐतराज जाहिर किया