योगी सरकार ने किया ये बड़ा एलान, कहा इन लोगो को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए

डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा ऐसे क्लेम जिनका निस्तारण इंश्योरेन्स कम्पनी द्वारा नहीं किया गया, को भी देखा गया। इसमें कम्पनी द्वारा जिला प्रशासन को दिए गए 201 दावों की पत्रावलियों के फिर से अवलोकन करने के बाद 35 दावों पर पांच-पांच लाख रुपये दिए गए हैं।

 

शासन स्तर पर पैसा राजस्व परिषद को दिया जाता है, जबकि राजस्व परिषद से यह पैसा जिला प्रशासन को मिलता है। इसके बाद सीधे बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आश्रितों को या अपंगता की दशा में बीमित व्यक्ति को सहायता राशि दी जाती है।

एडीएम ने बताया कि सितम्बर 2017 तक 152 दावे प्राप्त हुए थे, जिनमें से 74 दावों का भुगतान किया गया है। वर्ष 2017-18 में 217 दावे प्राप्त हुए, जिसमें से 93 दावों पर भुगतान किया गया। वर्ष 2018-19 में 279 दावे प्राप्त हुए, जिसमें से 139 दावों पर भुगतान किया गया।

केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिसमें से एक मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना (एमकेडीकेवाई) है।

जिसके अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर किसान के आश्रितों को पांच लाख रुपये दिए जाते हैं। भाजपा सरकार के कार्यकाल में 306 किसानों के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये दिए गए हैं। 35 अन्य किसानों के आश्रितों को दिए जाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जबकि 84 किसानों के परिवारों को सहायता प्रक्रिया में है।

केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। मेरठ में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में परिवार के मुखिया की मौत के बाद 306 परिवारों को योजना का लाभ मिला।