उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम, हटाए जाएंगे सड़क के किनारे…

गृह विभाग ने यह भी पुष्टि की कि जिला स्तर पर सभी वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से कहा गया है कि यदि 1 जनवरी, 2011 से पहले राजमार्ग सहित सार्वजनिक सड़क पर कोई भी धार्मिक ढांचा/अतिक्रमण किया गया था .

तो इसे उस धर्म के अनुयायियों द्वारा प्रस्तावित भूमि पर ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। इसके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित निजी भूमि नहीं दिए जाने पर उसको छह महीने के भीतर हटा दिया जाएगा।

इसमें यह भी कहा गया है कि इन निर्देशों के किसी भी विचलन या अवज्ञा के मामले में संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा।

इन आदेशों की अवहेलना को उच्च न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवमानना के रूप में लिया जाएगा, जिन्हें आपराधिक अवमानना माना जाएगा।

एक आधिकारिक अधिसूचना में गृह विभाग ने कहा कि सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों और सड़क के किनारे धार्मिक प्रकृति की किसी भी संरचना या निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अधिसूचना में कहा गया कि यदि 1 जनवरी, 2011 या उसके बाद कोई ऐसी संरचना/निर्माण सामने आया है, तो इसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए।”

उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि 2011 के बाद से सार्वजनिक सड़कों और फुटपाथों पर बनाए गए किसी भी धार्मिक ढांचे को तत्काल हटा दिया जाएगा। सरकार ने वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।