सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से ग्राहकों को मिलेगा शुद्ध सोना

अब अगर आप भी सोने के गहने खरीदने (Gold Rate Today) का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए. शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान (Ram vilas Paswan) ने जानकारी दी है कि अब भारत में सोने की ज्वेलरी और कलाकृतियों के लिए BIS हॉल मार्किंग अनिवार्य (BIS Hallmarking for Gold Jewelry) किया जा रहा है. इसको लेकर केंद्र सरकार 15 जनवरी 2020 को अधिसूचना भी जारी करेगी.

अधिसूचना जारी करने के बाद ठीक एक साल बाद यानी 15 जनवरी 2021 से सोने के गहने पर BIS हाल मार्किंग अनिवार्य होगा. उन्होंने बताया कि BIS हॉल मार्किंग अनिवार्य होने के बाद अगर कोई ज्वेलर नियमों की अनदेखी करता है तो एक लाख रुपये का जर्माना और एक साल की सजा हो सकती है. इसके अलावा जुर्माने के तौर पर सोने की वैल्यू का पांच गुना तक चुकाने का प्रावधान भी किया गया है.

ज्वेलर्स को मिलेगा एक साल का मौका- उन्होंने कहा कि ज्वेलर्स को इसके लिए एक साल का वक्त दिया जाएगा. सरकार द्वारा यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि ग्राहकों को शुद्ध सोना मिल सके. सरकार द्वारा इस नियम के लागू किए जाने के बाद देश में कहीं भी बिना BIS हॉल मार्किंग के सोने की ज्वेलरी नहीं बेची जा सकेगी.