मोदी सरकार ने लागू किया ये नया नियम, कारोबारियों पर होगा सीधा असर

 केंद्र की नरेंद्र नरेन्द्र मोदी सरकार (Modi Government) ने आयकर के बाद अब जीएसटी में DIN यानी डॉक्युमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर को लागू कर दिया है

देश के बिजनेसमैन (Indian Businessman) के हितों की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है Central Board of Indirect Taxes (CBIC) के आदेश के मुताबिक, DIN का इस्‍तेमाल उन जीएसटी मामलों में होगा, जिनकी इन्‍क्‍वायरी चल रही है  उनमें अरेस्‍ट  सर्च वारंट जारी हो चुका है CBIC के मुताबिक, 8 नवंबर के बाद जो भी कागज जारी होगा उस पर DIN देना महत्वपूर्ण है

अब क्या होगा- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त मंत्रालय की पहल के बाद इसे प्रारम्भ किया जा रहा है अब विभाग से जारी हर नोटिस पर कंप्यूटर जेनरेटेड डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) होगा साथ ही, अब नए निर्णय के तहत अब ये नंबर टैक्सपेयर्स को मिले वाले सभी डॉक्युमेंट पर भी महत्वपूर्ण हो गया है  यह सिस्टम कर एडमिनिस्ट्रेशन में अधिक जवाबदेही  पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी

क्या होता है DIN – टैक्‍स डिपार्टमेंट अब जो नोटिस जारी करता है उसमें DIN  कंप्‍यूटर जेनरेटेड डॉक्‍यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (Document identification number) होता है अगर किसी भी नोटिस पर ये नंबर नहीं है तो वो वैलिड नहीं है

बिना DIN के मान्य नहीं होगा नोटिस- राजस्‍व सचिव डाक्टर अजय भूषण पांडेय का बोलना है कि इनडायरेक्ट कर पर सरकार में सबसे पहले DIN का उपयोग किसी भी जाँच प्रक्रिया के दौरान जारी समन, तलाशी के लिए अधिकृत करने, गिरफ्तारी पत्रक, जाँच नोटिस  पत्रों के लिए किया जाएगा

>> अब से GST  सीमा शुल्‍क अथवा केन्‍द्रीय उत्‍पाद शुल्‍क विभाग में भी होगा अगर कम्‍प्‍यूटर जनरेटेड डिन के बिना ही कोई पत्र-व्‍यवहार करता है तो वह अमान्‍य होगा  यह कानूनन गलत होगा अ‍थवा ऐसा समझा जाएगा कि इसे कभी जारी ही नहीं किया गया है

>> DIN के निर्णय सभी तरह के पत्र-व्‍यवहार की समुचित ऑडिट जानकारियों को ठीक ढंग से डिजिटल डायरेक्टरी में स्टोर किया जा सकेगा

>> DIN वाले सभी निर्दिष्‍ट पत्र-व्‍यवहार का सत्‍यापन औनलाइन पोर्टल cbicddm.gov.in पर हो सकेगा.5 नवम्‍बर, 2019 को जारी डिन संबंधी सर्कुलर के अनुसार अगर दिशा-निर्देशों के मुताबिक, नोटिस जारी नहीं होता है तो वो मान्य नहीं होगा