फ्रांस में बिजनेस टूर पर गए शख्स का हुआ खुलासा, बिजनेस बैठक के बाद होटल में अजनबी लड़की के साथ…

फ्रांस में बिजनेस टूर पर गए एक शख्स की संभोग के दौरान मृत्यु हो गई. इस मुद्दे में पेरिस की एक न्यायालय ने इस घटना को वर्क प्लेस दुर्घटना करार देते हुए इसमें कंपनी की जिम्मेदारी तय है.

शख्स की मृत्यु को “कार्यस्थल दुर्घटना” करार देते हुए पेरिस की न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि कंपनी को उस कर्मचारी के परिवार को मुआवजा देना होगा. मृतक कर्मचारी रेलवे कंपनी के लिए बिजनेस ट्रिप पर गया था, जहां संभोग के दौरान हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई.

समाचार एजेंसी के मुताबिक, मृतक शख्स की पहचान एम जेवियर के रूप में हुई है. जेवियर को रेलवे कंसंट्रक्शन कंपनी ने 2013 में सेंट्रल फ्रांस के एक होटल में बिजनेस बैठक के लिए भेजा था. जहां उसने एक अजनबी के साथ संभोग किया व उसकी मृत्यु हो गई. बता दें कि घटना के 6 वर्ष बाद मुद्दे पर न्यायालय का निर्णय आया है.

शख्स को संभोग करते समय दिल का दौरा पड़ा व उसकी मौत हो गई. एडवोकेट सारा बल्लुट द्वारा पिछले सप्ताह लिंक्डइन पर पोस्ट किए गए आदेश के मुताबिक, न्यायालय ने इस मृत्यु को कार्यस्थल एक्सीडेंट करार दिया है. कंपनी ने न्यायालय में तर्क दिया कि मृतक एम ज़ेवियर की यौन गतिविधि (सेक्स) कार्य का भाग नहीं थी. इसके अतिरिक्त चूंकि उस जेवियर की मृत्यु एक अलग होटल में हुई थी, उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उसे हमने दूसरा होटल दिया था.

हालांकि, न्यायालय ने कंपनी के तर्क को नहीं माना व बोला कि शख्स के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए. न्यायालय ने अपने निर्णय में बोला कि बिजनेस ट्रिप पर किसी भी कर्मचारी को ‘अपने मिशन की पूरी अवधि’ के लिए सुरक्षा मिलनी चाहिए. पेरिस न्यायालय ने तर्क दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्सीडेंट व्यापार यात्रा के दौरान कोई कार्य के वक्त या पर्सनल समय पर होती है, जब तक कि किसी नियोक्ता किसी कर्मचारी को पर्सनल कारणों के लिए “अपने मिशन को बाधित” करने का सबूत नहीं देता. न्यायालय ने यह भी बोला कि यौन क्रिया “रोज़मर्रा की जिंदगी का मुद्दा है, जैसे शॉवर या भोजन लेना.”