सरकार कर्मचारी की पेंशन व रिटायरमेंट से जुड़े नियम पर कुछ अहम बदलाव करने जा रही सरकार

सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन से जुड़े अहम नियम बदलाव करने का मन बना रही है। सूचना के मुताबिक, अगले कुछ महीनों में पेंशन के हकदारों की उम्र सीमा को बढ़ा सकती है। वहीं इस बात भी सूचना मिली है कि रिटायरेंट की उम्र को भी बढ़ाया जा सकता है। सरकार के मुताबिक, विश्वभर में पेंशन की उम्र 65 वर्ष है। इसलिए हिॆंदुस्तान में भी इसे बढ़ाने का विचार किया जा रहा है।

आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में देश में 58 साल की उम्र होने पर आपको मासिक पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। आइए आपको भी बताते हैं कि सरकार इस मामले में क्या कदम़ उठाने जा रही है।

रिपोर्ट के मुताबिक, ईपीएफ एक्ट 1952 में बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। जिसके तहत नवंबर महीने में ईपीएफओ सेंट्रल बोर्ड ट्रस्ट की बैठक भी होगी। अगर इस फैस़ले पर मुहर लग जाती है तो सरकार के पेंशन फंड को 30 हजार करोड़ रुपए की राहत मिलनी तय है। जानका़रों की मानें तो इस फैसले के बाद रिटायरमेंट की एज भी 2 वर्षों तक बढ़ सकती है। बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद मिनिस्ट्री में भेज दिया जाएगा।

पीएफ औैर पेंशन की रकम निकालने का वक्त भिन्न-भिन्न होता है। पहले बात ईपीएफ की करें तो पीएफ खाते की रकम को कोई भी कर्मचारी एक तय समय के बाद ही निका़ल सकता है। वहीं पेंशन का रुपया निकालने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। अगर नौकरी 6 महीने से अधिक और 9 साल 6 महीने से कम है, तो फॉर्म 19 और 10सी जमा करके पीएफ के साथ पेंशन की रुपया भी निकाला जा सकता हैं, लेकिन, इसके लिए आपको मैनुअल तरीके से ही पीएफ ऑफिस में आवेद़न करना होगा।