प्रशासन द्वारा बुल्डोजर की कार्रवाई को लेकर इलाहाबाद HC के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने बताया…, जाने पूरी खबर

यूपी के प्रयागराज में शुक्रवार को हुए पथराव के बाद इस घटना के कथित मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद के करेली स्थित मकान को प्रशासन ने बुल्डोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। अब इस कार्रवाई को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बता दें कि देश में प्रशासन द्वारा बुल्डोजर की कार्रवाई को लेकर मुद्दा तीन अदालतों, सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती के अधीन है।

प्रयागराज प्रशासन की कार्रवाई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने अवैध बताया है। उन्होंने कहा कि यह कानून के शासन पर एक सवाल है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने रविवार को द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “ये पूरी तरह से गैरकानूनी है। भले ही आप एक पल के लिए भी मान लें कि निर्माण अवैध था, लेकिन करोड़ों भारतीय भी ऐसे ही रहते हैं, यह अनुमति नहीं है कि आप रविवार को एक घर को ध्वस्त कर दें जब उस घर का निवासी हिरासत में हों। यह कोई तकनीकी मुद्दा नहीं है बल्कि कानून के शासन का सवाल है।”

पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने ये टिप्पणियां इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह माथुर ही थे, जिन्होंने 8 मार्च, 2020, रविवार को, सीएए विरोध प्रदर्शनों में आरोपियों के शहर भर में “नाम और शर्म” के पोस्टर लगाने के लखनऊ प्रशासन के विवादास्पद निर्णय पर स्वत: संज्ञान लिया था। अदालत ने माना कि सरकार के इस कदम को गैरकानूनी बताया गया और आरोपी के निजता के अधिकार का उल्लंघन किया गया।

इस साल 21 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में विध्वंस के खिलाफ स्टे जारी किया, जहां उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) ने इलाके में हिंसा के एक दिन बाद “अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कार्यक्रम” शुरू किया था। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने कहा कि वह इस बात की जांच करेगी कि अभियान से पहले उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं।

जहां न्यायमूर्ति राव सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वहीं यह मामला अगस्त में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। उसी दिन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सरकार को अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों को बुलडोजर करने से रोकने की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि “इस याचिका को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करना उचित नहीं होगा।” हालांकि, जो लोग प्रभावित हुए हैं, उन्होंने भी अलग से उच्च न्यायालय का रुख किया है और मामलों की सुनवाई होनी बाकी है।