DelhiNational

सुधरने लगी दिल्ली-एनसीआर की आबोहवा, सुप्रीम कोर्ट ने दी ग्रैप-4 में छूट की अनुमति

नई दिल्ली: पिछले कई महीने से खतरनाक स्तर पर चल रही दिल्ली एनसीआर की आबोहवा सुधरने लगी है। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में लागू किए गए ग्रैप 4 के कुछ प्रतिबंधों में छूट की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से कहा कि वह ग्रैप 2 से नीचे प्रतिबंधों में ढील न दे। साथ ही ग्रैप 3 में कुछ उपायों को जोड़ने पर भी विचार करे। 18 नवंबर को शीर्ष अदालत ने सभी दिल्ली-एनसीआर राज्यों को प्रदूषण विरोधी GRAP 4 प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के लिए तुरंत टीमें गठित करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने साफ किया था कि प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेंगे।

अब कैसी है दिल्ली एनसीआर की आबोहवा

राजधानी में हवा की दिशा बदलने और गति तेज होने से वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में पहुंच गई है। लोगों ने लंबे समय बाद इस श्रेणी की हवा में सांस ली है। इससे आसमान भी बिल्कुल साफ रहा। जिससे लोगों को प्रदूषित हवा से लगभग दो महीने बाद राहत मिली है। बुधवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 178 रहा, जोकि मध्यम श्रेणी में है। यह मंगलवार के मुकाबले 100 सूचकांक की कम है। इससे पहले 10 अक्तूबर को एक्यूआई 164 दर्ज किया गया था। इसके बाद सर्दी के दस्तक देने के साथ ही हवा की स्थिति बिगड़ती गई।

जानिए एक्यूआई का मानक

एक्यूआई 0-50 के बीच ‘अच्छा’, 51-100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101-200 के बीच ‘मध्यम’, 201-300 के बीच ‘खराब’, 301-400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401-500 के बीच ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है।

Related Articles

Back to top button