नई दिल्ली: शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनके विदेश यात्रा करने की अनुमति पर रोक लगाई हुई है। हालांकि, सोमवार को शीर्ष अदालत ने मुखर्जी की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है।
19 जुलाई को विशेष सीबीआई अदालत ने दी थी अनुमति
इससे पहले 29 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को इंद्राणी मुखर्जी को झटका देते हुए विशेष अदालत के आदेश पर अनुमति पर लगी रोक को बढ़ा दिया था। जिसमें पूर्व मीडिया एक्जीक्यूटिव इंद्राणी मुखर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी। बता दें कि 19 जुलाई को विशेष सीबीआई अदालत ने जमानत पर रिहा इंद्राणी मुखर्जी को अगले तीन महीनों के दौरान बीच-बीच में 10 दिनों के लिए यूरोप (स्पेन और यूनाइटेड किंगडम) की यात्रा करने की अनुमति दी थी।
विदेश जाने की अनुमति देना उचित नहीं- श्रीराम शिरसाट
सीबीआई के अधिवक्ता श्रीराम शिरसाट ने तर्क दिया था कि इंद्राणी मुखर्जी को देश से बाहर (यात्रा के लिए) जाने की अनुमति देना उचित नहीं होगा, क्योंकि वह विचाराधीन मुख्य आरोपी हैं। विशेष अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी को यात्रा के दौरान (स्पेन और यूके में) भारतीय दूतावास या उसके संबद्ध राजनयिक मिशन कार्यालयों में उपस्थित होने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त करने और दो लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि जमा करने का निर्देश दिया था।
इंद्राणी मुखर्जी 27 सितंबर को पहुंची थीं शीर्ष अदालत
सीबीआई ने विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बाद में हाईकोर्ट ने 27 सितंबर को शेष अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था। इस पर मुखर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी कर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मुखर्जी की अपील पर जवाब मांगा है।