शिवसेना के इस नेता का हुआ मर्डर, दोषियों को हुई उम्रकैद की सजा

बंबई हाई कोर्ट ने शिवसेना पार्षद कमलाकर जामसांडेकर की 2008 के मर्डर करने के जुर्म में गैंगस्टर अरुण गवली की उम्रकैद की सजा सोमवार को बरकरार रखी.

महाराष्ट्र संघटित गुनहगारी नियंत्रक कानून (मकोका) न्यायालय ने 2012 में गवली तथा दस अन्य दोषियों को इस मुद्दे में उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

उच्च कोर्ट ने गवली तथा अन्य आरोपियों की दोषसिद्धि एवं सजा बरकरार रखी.

इस मुद्दे में न्यायालय में दायर किये गये आरोप लेटर के अनुसार, उपनगर मुंबई में एक जमीन सौदे को लेकर शिवसेना पार्षद की मर्डर के लिए अरुण गवली रैकेट को 30 लाख रुपये दिए गए थे.