रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट, यूक्रेन की जनता खुश

यूक्रेन के खिलाफ जंग को एक साल पूरा होने के बाद अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत (international criminal court) ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट (Arrest Warrant Against vladimir Putin) जारी किया है।

आईसीसी के इस कदम से अमेरिका, यूक्रेन समेत तमाम पश्चिमी देश खुशी जता रहे हों लेकिन रूस बौखला गया है। क्रेमलिन ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि मास्को इस आदेश को मान्यता नहीं देता। देखते हैं इतना दम किसमें है? रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने पुतिन के समर्थन में कहा कि यह हमारे के लिए टॉयलेट पेपर से ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि आईसीसी के कदम की रूस में विपक्षी नेताओं ने सराहना की है।

रूस आईसीसी का सदस्य नहीं है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि आईसीसी के फ़ैसलों का रूस के लिए कोई मतलब नहीं है। उन्होंने टेलीग्राम पर कहा, “रूस अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम संविधि का पक्षकार नहीं है और इसके तहत कोई दायित्व नहीं है।”

पुतिन का नाम लिए बिना जखारोवा ने कहा, “रूस इस निकाय के साथ सहयोग नहीं करता है और जहां तक ​​हमारा संबंध है, अंतरराष्ट्रीय अदालत से गिरफ्तारी के संभावित ‘नुस्खे’ कानूनी रूप से अमान्य होंगे।”

शुक्रवार को आईसीसी के फैसले के तुरंत बाद क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने संवाददाताओं से कहा, “रूस, कई अन्य देशों की तरह, इस अदालत के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है और इसलिए कानूनी दृष्टिकोण से इस अदालत के फैसले शून्य हैं।”