Utter Pradesh

संभल के इंस्पेक्टर और दरोगा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, सपा नेता आजम खां हैं आरोपी

रामपुर: संभल में तैनात सर्विलांस प्रभारी रामवीर सिंह और दरोगा अजय कुमार डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के मामले में बृहस्पतिवार को फिर कोर्ट नहीं पहुंचे। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले में सपा नेता आजम खां आरोपी हैं। अब इस मामले की सुनवाई 28 जनवरी को होगी।

डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के मामले में बृहस्पतिवार को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में संभल में तैनात सर्विलांस प्रभारी रामवीर सिंह और दरोगा अजय कुमार को पेश होना था लेकिन वह नहीं पहुंचे। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।

अब इस मामले की सुनवाई 28 जनवरी को होगी। यहां बताते चलें कि गंज कोतवाली में क्षेत्र की डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, मारपीट व डकैती के 12 मुकदमे दर्ज कराए गए थे। यह सभी मामले बस्ती में रहने वाले लोगों ने दर्ज कराए थे।

जिसमें से छह मामलों में कोर्ट का फैसला आ चुका है, जबकि छह मामले अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। इन सभी मामलों की सुनवाई एक साथ चल रही है। इन सभी मामलों में सपा नेता आजम खां को भी आरोपी बनाया गया है।

नफरती भाषण के मामले में सिपाही की गवाही पूरी
सपा नेता आजम खां के खिलाफ भोट थाने में दर्ज नफरती भाषण के मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान गवाह सिपाही परमेंद्र सिंह ने कोर्ट पहुंचकर गवाही दी। उनकी गवाही पूरी हो गई। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी। यह मामला वीडियो अवलोकन के प्रभारी अनिल चौहान ने 11 मई 2019 को दर्ज कराया था।

गवाह को धमकाने में पीड़ित ने दर्ज कराए बयान
गवाह को धमकाने के मामले में पीड़ित नन्हे ने कोर्ट में पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराए। जहां पर सपा नेता आजम खां के अधिवक्ता ने जिरह की जो कि पूरी नहीं हो सकी। लिहाजा इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को भी होगी। यह मामला गंज थाने में नन्हे की ओर से दर्ज कराया था,जिसमें सपा नेता आजम खां को आरोपी बनाया गया है। यह मामला एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में विचाराधीन है।

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