नए मोटर व्हीकल ऐक्ट के तहत अब ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगी लगाम

नया मोटर व्हीकल ऐक्ट (New Motor Vehicle Act) लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में लगातार कमी आ रही है. दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली में पिछले साल की तुलना में इस साल के सितंबर के महीने में 66 फीसदी की कमी आई है.

बता दें कि पार्लियामेंट ने इसी साल जुलाई महीने में मोटर व्हीकर ऐक्ट (संशोधन) बिल, 2019 [Motor Vehicle Act (Amendment) Bill, 2019] को पारित किया था जिससे रोड सेफ्टी को लेकर काफी सुधार हुआ. हालांकि, भारी-भरकम पेनल्टी की राशि को देखते हुए इसकी काफी आलोचना हुई थी लेकिन अब ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में आने वाली कमी को देखते हुए इसकी तारीफ की जा रही है.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सितंबर 2018 में कुल 5,24,819 चालान जारी किए गए थे जबकि साल 2019 के इसी महीने में सिर्फ 1,73,921 चालान जारी किए गए. अधिकारी ने आगे कहा कि न सिर्फ भारी जुर्माने बल्कि मामलों को कोर्ट में भेजे जाने की वजह से भी ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन में कमी आ रही है. उन्होंने कहा कि राजस्थान के एक ट्रक मालिक को ओवरलोडिंग के मामले में दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में 1,41,700 रुपये का फाइन जमा करना पड़ा. इसी तरह के एक और मामले में पिछले महीने एक ट्रक ड्राइवर और उसके मालिक को ओवरलोडिंग और बिना प्रॉपर लाइसेंस के ड्राइव करने के कारण दो लाख रुपये का फाइन चुकाना पड़ा.

दिल्ली पुलिस द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार साल 2018 में ओवर-स्पीडिंग के 13,281 चालान जारी किए गए जबकि साल 2019 के इसी महीने में सिर्फ 3,366 चालान काटे गए. इसी तरह ट्रिपल-राइडिंग के लिए क्रमशः15,261 और 1853 चालान, बिना हेलमेट के ड्राइविंग करने के लिए 1,04,522 और 21,154 चालान जारी किए गए. शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में सितंबर 2018 में 3,682 जबकि साल 2019 में 1,475 चालान, सीट बेल्ट न बांधने के लिए 2018 में 40,064 चालान जारी किए गए जो कि 2019 में घटकर 6,445 हो गया. हालांकि, कुछ मामलों में इनमें बढ़त भी देखी गई. जैसे- बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने के मामले में साल 2018 में 5,120 चालान जारी किए गए थे जो कि साल 2019 में बढ़कर 11,529 हो गया. इसी तरह से पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना गाड़ी चलाने वालो के खिलाफ 13,659 चालान काटे गए जबकि 2018 में यह 3,279 था.