आंध्र प्रदेश में अब बलात्कार के दोषियों की खैर नहीं, कैबिनेट मीटिंग में इस बिल को मिली मंजूरी, मात्र इतने दिनों में मिलेगी ये सजा

आंध्र प्रदेश में बलात्कार के दोषियों को जल्द सजा देने के लिए बुधवार को एक ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी गई. सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में महिला सुरक्षा बिल के मसौदे को मंजूरी दी गई.

इस बिल में बलात्कार के मामलों की सुनवाई 21 दिन में पूरी कर सजा देने का प्रावधान किया गया है. आंध्र प्रदेश क्राइम कानून संशोधन एक्ट 2019 या आंध्र प्रदेश दिशा एक्ट को जल्द ही विधानसभा से पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा.

सीएम जगनमोहन रेड्डी ने सोमवार को बोला था कि उनकी सरकार नया कानून लाकर यह सुनिश्चित करेगी कि बलात्कार के मामलों की सुनवाई जल्द पूरी कर दोषियों को 21 दिन में सजा सुना दी जाए.

सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में महिला सुरक्षा बिल के मसौदे को मंजूरी दी गई.इस बिल में बलात्कार के मामलों की सुनवाई 21 दिन में पूरी कर सजा देने का प्रावधान किया गया है. आंध्र प्रदेश क्राइम कानून संशोधन एक्ट 2019 या आंध्र प्रदेश दिशा एक्ट को जल्द ही विधानसभा से पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा.

सीएम जगनमोहन रेड्डी ने सोमवार को बोला था कि उनकी सरकार नया कानून लाकर यह सुनिश्चित करेगी कि बलात्कार के मामलों की सुनवाई जल्द पूरी कर दोषियों को 21 दिन में सजा सुना दी जाए.