अगर आपने भी लगाया है इस सरकारी स्कीम में पैसा तो जरुर जान लें ये बदले नियमो के बारे में, नहीं तो होगा भारी…

पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने एनपीएस इंटर्मीडीएरीज (NPS intermediaries) को म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) या इक्विटी (Equity) केवाईसी (KYC) का उपयोग करने की अनुमति दी है. आइए जानें इससे क्या होगा

अगर आप सरकारी पेंशन स्कीम नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. दरअसल, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने एनपीएस इंटर्मीडीएरीज (NPS intermediaries) को म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) या इक्विटी (Equity) केवाईसी (KYC) का उपयोग करने की अनुमति दी है. 23 सितंबर को जारी सर्कुलर के मुताबिक, रेगुलेटर ने NPS प्वाइंट ऑफ प्रेजन्स (PoPs) को एनपीएस रजिस्ट्रेशन के लिए स्टॉक या म्यूचुअल फंड्स के लिए किए गए केवाईसी को उपयोग करने की मंजूरी दी है. अब PoPs संबंधित KRA (KYC Registration Agency) से ग्राहक की केवाईसी डिटेल हासिल कर सकते हैं.

PoP के जरिए NPS में निवेश करना महंगा- लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, PoP के जरिए एनपीएस में निवेश करना महंगा होगा. अगर आप इसमें बिना बिचौलिए के निवेश यानी डायेरक्ट निवेश करते हैं तो वो आपको सस्ता पड़ेगा. PoPs आपके प्रत्येक निवेश पर 0.25 फीसदी फीस वसूलते हैं. उदाहरण के तौर पर मान लें कि अगर आप PoPs के जरिए एनपीसएस में सालाना 50,000 रुपये निवेश करते हैं तो आपको 125 रुपये फीस के रूप में देने होंगे.

Petrol पंप खोलकर लाखों की कमाई करने का आखिरी मौका! अप्लाई करने के लिए बचे हैं सिर्फ 2 दिन कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज (Computer Age Management Services) और स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (Stock Holding Corporation of India) भी एक PoPs हैं. इसके अलावा कुछ फिनटेक कंपनियां जैसे पेटीएम (Paytm) और माईवेवेल्थ (Mywaywealth) ने भी ऑनलाइन PoP लाइसेंस हासिल किया है. रेगुलेटर ने मौजूदा म्यूचुअल फंड ग्राहकों को एनपीएस में निवेश करने की सहुलियत प्रदान की है.

NPS में डायरेक्ट भी कर सकते हैं निवेश- नेशनल पेंशन स्कीम में आप बिना किसी बिचौलिए के भी निवेश कर सकते हैं. आप सेंट्रल रिकॉर्डकिपिंग एजेंसी (CRA) जैसे NSDL या कार्वी (Karvy) के जरिए निवेश में सीधे निवेश कर सकते हैं. डायरेक्ट निवेश पर आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा. हालांकि म्यूचुअल फंड के लिए मौजूदा KYC का फायदा आपको नहीं मिलेगा.

इस तरह के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए केवाईसी अपेक्षाकृत काफी आसाना है और आपकी आईडी, एड्रेस प्रूफ और PAN नंबर का उपयोग कर पूरा किया जा सकता है.