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12 लाख से अधिक आय पर कैसे लगेगा टैक्स? ‘आप’ सांसद राघव चड्ढा ने बताया

केंद्र सरकार ने नए बजट में 12 लाख रुपये तक की आय पर कर राहत दी है। सरकार का दावा है कि अब 12 लाख रुपये वार्षिक यानी एक लाख रुपये हर महीने कमाने वालों को कोई कर नहीं देना होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि सरकार केवल शब्द जाल में लोगों को बहलाने की कोशिश कर रही है। चड्ढा के अनुसार, 12 लाख रुपये से अधिक आय होने पर लोगों को अपनी पूरी आय पर टैक्स देना होगा। इस तरह इसे पूरी तरह आय कर में छूट नहीं कहा जा सकता।

शुक्रवार को एक बयान जारी कर चड्ढा ने कहा कि वित्त मंत्री ने तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल करके मिडिल क्लास को असली टैक्स मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की है। राघव चड्ढा ने स्पष्ट किया कि उनके बजट भाषण में कई महत्वपूर्ण विषय शामिल थे। उन्होंने रेल यात्रियों की समस्याएं, मिडिल क्लास की खस्ता माली हालत, अमेरिकी प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ और गिरते भारतीय रुपये पर अपनी बात संसद में रखी थी। लेकिन वित्त मंत्री ने इन गंभीर मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया और केवल उनके द्वारा टैक्स छूट को लेकर दिए गए एक उदाहरण पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें उन्होंने आयकर छूट के गणित को समझाने की कोशिश की थी।

सांसद राघव चड्ढा ने अपने वीडियो बयान में कहा कि 12 लाख रुपये की छूट कोई कर छूट (tax exemption) या कटौती (tax deduction) नहीं है, बल्कि यह एक टैक्स रिबेट है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति वित्तीय वर्ष में 12 लाख से एक रुपये भी अधिक कमाता है, तो उसे पूरी आमदनी पर टैक्स देना होगा।

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