जेल में बंद राम रहीम से मिलने के लिए जमानत पर बाहर आई हनीप्रीत जेल नियमों के हिसाब से तीन बार…

सिरसा. जेल में बंद राम रहीम से मिलने के ‎लिये हनीप्रीत को इजाजत नहीं मिल रही है. बता दें ‎‎कि हनीप्रीत 6 नवम्बर को अंबाला जेल से जमानत पर बाहर आ गई हैं और इसके बाद से ही राम रहीम से मिलने को आतुर है, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया जा रहा है. हालां‎कि वह रोहतक जेल प्रशासन को तीन बार पत्र लिखकर निवेदन कर चुकी है कि राम रहीम से मिलने की इजाजत दी जाए, लेकिन जेल प्रशासन से अब तक अनुमति नहीं मिल सकी है.

हालांकि राम रहीम के परिवार के लोगों को उससे मिलने दिया जा रहा है. इसके संबंध मे हनीप्रीत के वकील ए पी सिंह का कहना है कि रोहतक जिले की सुनारिया जेल प्रशासन से हनीप्रीत की ओर से कई बार राम रहीम से मिलने की इजाजत मांगी गई. ले‎किन जब इजाजत नहीं मिली तो आरक्षी महानिरीक्षक जेल को चिट्ठी भी लिखी. इस दौरान पत्र में उनसे हनीप्रीत को राम रहीम से मिलने की इजाजत देने और मिलवाने की व्यवस्था करने का आग्रह किया गया, लेकिन जेल प्रशासन का कहना है कि जेल नियमों के हिसाब से बंदी से मुलाकात करने वालों की जो सूची है उसमें हनीप्रीत का नाम नहीं है.

इसके अलावा हनीप्रीत के वकील ए पी सिंह आगे कहते हैं कि सूची में नाम जोड़ना मात्र 10 मिनट की प्रक्रिया है. इसमें राम रहीम से स्वीकृति लेकर मिलने वालों की सूची में सिर्फ नाम ही तो जोड़ना है. ले‎किन ऐसा नही हो पा रहा है. इसके बाद कहा गया ‎कि मानवाधिकार और देश का कानून हनीप्रीत को राम रहीम से मिलने की इजाजत देता है. दो साल पहले जेल प्रशासन ने ही अपनी सुरक्षा में हनीप्रीत को सिरसा भेजवाया था.

बताया जा रहा है कि हनीप्रीत-रामरहीम की मुलाकात को लेकर जेल अधिकारियों ने जिला प्रशासन को पत्र लिखा है. जिसमें जिला प्रशासन से इस संबंध में एनओसी की मांग की है. हालांकि हनीप्रीत के वकील ए पी सिंह का कहना है कि इस मुलाकात की इजाजत देने में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने जैसी कोई संभावना नहीं है. ले‎किन उसके जेल से बाहर आने के बाद कोई कानून- व्यवस्था नहीं बिगड़ी.