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2004 में शेख हसीना की रैली पर हमले के मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सभी आरोपी बरी

बांग्लादेश की हाईकोर्ट ने रविवार को निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए 2004 में अवामी लीग की नेता शेख हसीना की रैली पर हुए ग्रेनेड हमले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारीक रहमान और पूर्व राज्य मंत्री लुत्फोज्जमान बाबर भी शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया और तारीक रहमान सहित सभी दोषियों को बरी कर दिया।

तारीक रहमान बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उन्हें 2004 के इस हमले में आरोपी बनाया गया था। हमले में 24 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 300 लोग घायल हुए थे। यह हमला ढाका के बंगबंधु एवेन्यू पर अवामी लीग की रैली में हुआ था। जस्टिस ए.के.एम. असदुज्जमान और जस्टिस सैयद इनायत हुसैन की पीठ ने सभी 49 आरोपियों को बरी कर दिया और कहा कि निचली अदालत का फैसला ‘गैरकानूनी’ था।

हाईकोर्ट ने मौत और हमले से जुड़े मामलों में दायर अपीलों पर सुनवाई की, जिसके बाद यह फैसला दिया। निचली अदालत ने इस मामले में एक आरोपी मुंशी अब्दुल हन्नान के कबूलनामे पर फैसला सुनाया था, जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हरकत-उल-जिहाद अल-इस्लामी (एचयूजेआई) से जुड़ा हुआ था। हन्नान को एक अन्य मामले में फांसी की सजा दी जा चुकी है। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी का कबूलनामा कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि यह दबाव दिया गया था और मजिस्ट्रेट ने इसकी ठीक से जांच नहीं की थी।

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