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इंद्रजीत पावर के खिलाफ नहीं रुकेगी दिवालियापन की कार्यवाही, एनसीएलएटी ने खारिज की अपील

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने कर्ज में डूबी थर्मल पावर कंपनी इंद्रजीत पावर के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। एनसीएलएटी ने कहा कि एनसीएलटी ने कोई गलती नहीं की है। यस बैंक ने 1 फरवरी 2024 को महाराष्ट्र स्थित कंपनी इंद्रजीत पावर के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू की थी। एनसीएलटी की मुंबई शाखा ने कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया। एनसीएलटी के आदेश को कंपनी के निलंबित बोर्ड के निदेशक राजीव मुंजाल ने एनसीएलएटी में चुनौती दी। अब एनसीएलएटी ने अपने आदेश में दिवालियापन कार्यवाही को बरकरार रखा है।

331 करोड़ रुपये की ऋण चूक का है मामला
एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने 7 जनवरी, 2025 को अपने फैसले में कहा, ‘अपीलकर्ता (निदेशक) का यह कहना कि वह समझौता करने का प्रस्ताव कर रहे हैं, इससे साफ होता है कि ऋण और चूक की गई है। ऐसे में हमें इस अपील पर विचार करने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं दिखता।’ यस बैंक ने इंद्रजीत पावर के खिलाफ 331.41 करोड़ रुपये की चूक का दावा किया है। इंद्रजीत पावर वर्तमान में महाराष्ट्र के वर्धा में 85 मेगावाट का कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट संचालित करती है। एनसीएलएटी के समक्ष अपनी याचिका में मुंजाल ने कहा कि वह समझौता करने के लिए कदम उठा रहे हैं। एनसीएलएटी ने इसके लिए कई अवसर दिए हैं। अंतिम अवसर 1 अक्टूबर, 2024 और 5 नवंबर, 2024 को दिए गए थे। अब अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपील को खारिज कर दिया।

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