अयोध्या मामला : इस पक्ष की हुई विवादित जमीन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा : मुस्लिमो की मस्जिद ही…

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा गया है कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी, मस्जिद के नीचे विशाल संरचना थी जो इस्लामिक नहीं है। खुदाई में मिली कलाकृतियां भी इस्लामिक नहीं है।

राम के जन्म का किसी ने विरोध नहीं किया है, हिन्दू पक्ष मानता है कि गुम्बद वाले स्थान पर ही राम का जन्म हुआ था, आस्था व्यक्तिगत विश्वास का मामला है। हिन्दू यह भी मानते हैं कि अयोध्या भगवान् राम की जन्मभूमि है, उनकी धार्मिक भावनाएं हैं, मुस्लिम इसे बाबरी मस्जिद कहते हैं, हिन्दुओं का यह विश्वास कि भगवान् राम का यहाँ पर जन्म हुआ था, ये निर्विवाद है।

अयोध्या में विवादित जमीन को राम लला को सौंप दिया गया है और सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराने के आदर्श दिए गए हैं, तीन महीनें में मंदिर बनाने के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने के आदेश दिए गए हैं।

मतलब अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ़ हो गया है। तीन महीनें में केंद्र सरकार को मंदिर बनाने के लिए नियम बनाने का निर्देश दिए गए हैं।